झारखंडPosted at: जुलाई 13, 2022 अंजुमन इस्लामिया चुनाव मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने की सुनवाई
मामले में वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होने पर राज्य सरकार को 10000 का जुर्माना
न्यूज11 भारत
रांचीः अंजुमन इस्लामिया चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की. न्यायधीश राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ को आक्षेप कमेटी गठन कर मतदाता सूची को 2 सप्ताह में स्क्रुटनी करने का आदेश दिया है इस दौरान अदालत ने वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण राज्य सरकार को 10000 का जुर्माना भी लगाया. ज्ञात हो कि अंजुमन इस्लामिया चुनाव को लेकर अकिरुल रहमान ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर पिछली सुनवाई करते हुए अदालत में सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ को अदालत में उपस्थित होने को कहा था ऐसे में आज वे उपस्थित हुए और अदालत ने उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जिम्मेदारी सौंपी. 2 सप्ताह में मतदाता सूची तैयार हो जाएगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा
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