न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड सरकार द्वारा बेघर या कच्चे घरों में रहने वाले गरीब लोगों को स्थायी आवास प्रदान करने के लिए राज्य समर्थित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना शुरू की गई है. इसमें सरकार का यह लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी योग्य नागरिक स्थायी आवास से वंचित न रहे. राज्य सरकार ने इस दिशा में अहम पहल करते हुए 8-9 जनवरी को अबुआ आवास के लिए विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया है. पिछले दिनों सरकार आपके द्वार शिविर में अगर किसी आवेदक का नाम अबुआ आवास में इंट्री में छूट गया हो तो लाभुक संबंधित प्रखंड के बीडीओ (BDO) से संपर्क कर अपनी जानकारी प्राप्त कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
बता दें, सिलसिले में डीपीआरओ (DPRO) अविनाश कुमार ने बताया कि अबुआ आवास योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स में 'आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार' से प्राप्त पंजीकरण संख्या, मनरेगा जॉब कार्ड व आधार कार्ड की फोटोकॉपी, वर्तमान बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, भूमि दस्तावेज की फोटोकॉपी, पात्र शामिल है. लाभार्थी पारिवारिक विवरण, फोन नंबर आदि के साथ-साथ अपनी प्रविष्टियां संबंधित बीडीओ को जमा कर सकते है. यह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा समर्थित होगी.
रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर होगा
तीन कमरों के आवासों का निर्माण स्थानीय सामग्रियों और डिज़ाइन का उपयोग करके किया जाना है, जिसमें सैनिटरी रसोई सहित न्यूनतम 31 वर्ग मीटर क्षेत्र होना चाहिए. परिवार की महिला सदस्य के नाम पर रजिस्ट्रेशन होगा. इस दरमयान महिला की मृत्यु या फिर अनुपस्थिति की जैसी स्थिति पर आवास को परिवार के मुखिया के नाम पर पंजीकृत कर दिया जाएगा.
प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 4 किश्तों में कुल दो लाख रुपये देय होगी. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ शौचालय निर्माण के लिए सहायता का प्रावधान है. आवास के निर्माण के लिए यूनिट सहायता राशि के साथ मनरेगा के अंतर्गत अधिकतम 95 मानव दिवस अकुशल मजदूरी भुगतान करने का प्रविधान है.