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रांची/डेस्कः झारखंड के किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है. आपको बता दें, राज्यवासियों के हित में सरकार हमेशा तरह-तरह की योजनाएं चलाती है इस बीच खबर है कि किसानों की मदद के लिए सरकार कई तरह की सरकारी योजनाएं चला रही है. जिसमें मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना भी शामिल है इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्रदान किए जाएंगे. इस योजना के तहत उन किसानों को ट्रैक्टर दिए जाएंगे जो पानी पंचायत, स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, लैम्पस- पैक्स और किसान संगठनों से जुड़े होंगे.
झारखंड सरकार दे रही ट्रैक्टर पर बंपर सब्सिडी
योजना के तहत अगर किसान ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण की खरीदारी करते हैं तो उन्हें 50 फीसदी की सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जाएंगे. इसके साथ ही अन्य कृषि उपकरणों पर किसानों को 80 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा. इसके तहत एक किसान को 10 लाख रुपये का पैकेज दिए जाएंगे जिसमें किसानों को दो कृषि उपकरण के साथ ट्रैक्टर खरीदने होंगे.
इस योजना से संबंधित झारखंड कृषि विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है. विभाग के मुताबिक, 80 करोड़ रुपये इस योजना के पहले चरण में खर्च किए जाएंगे. जबकि इस योजना के तहत 2 साल में सरकार राज्यभर में करीब 1100 से अधिक ट्रैक्टर का वितरण करेगी. योजना के तहत कृषि विभाग राज्य के प्रत्येक जिले में ट्रैक्टर वितरण करेगा. योजना के तहत दुमका और देवघर जिले में किसानों को सबसे अधिक ट्रैक्टर दिए जाएंगे.
योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसा करें आवेदन
इस योजना का लाभ किसान अगले 3 जुलाई तक ले सकते हैं क्योंकि योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 जुलाई है. आपको बता दें, किसान अपने जिला के कृषि कार्यालय जाकर संपर्क करते हुए इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते है. इसके अलावे भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर भी किसान आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि इससे पहले किसानों को निर्धारित फॉर्मेट पर फॉर्म अप्लाई करके सबमिट (जमा) करना होगा. इसके लिए वैसे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी. जिनके पास 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि है. इसके साथ ही उन किसानों के पास ट्रैक्टर चलाने के लिए एक वैध लाइसेंस का होना अति आवश्यक होगा.
योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज जरूरी
इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी हासिल करने के लिए किसान अपने पास के किसी भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं. अगर वे इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए ये दस्तावेज जरूरी है. जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, खेत के कागजात, किसान का ड्राइविंग लाइसेंस, किसान की पासपोर्ट साइज फोटो, आधार से लिंक मोबाइल नंबर.