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रांची/डेस्क: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए नियमों में कुछ बदलाव किये हैं. अब से चार्ट तैयार करने के समय और तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है. रेल मंत्रालय के अनुसार, अब ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम एक दिन पहले आपातकालीन कोटा का आवेदन अनिवार्य होगा.
रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा के नियमों में बदलाव से संबंधी परिपत्र जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि रात 12 बजे के बाद दिन के 1 बजे के बीच रवाना होने वाली सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक ईक्यू सेल तक पहुंच जाना चाहिए, जबकि दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे के बीच रवाना होने वाली शेष सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले 4 बजे तक ईक्यू सेल तक पहुंच जाना चाहिए. ट्रेन के प्रस्थान के दिन प्राप्त होने वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे. रेलवे की ओर से इमरजेंसी कोटा टिकट के नियमों में ये बदलाव हाल ही में लिए गए हैं. अब ट्रेन रवाना होने से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार हो जायेगा.