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लखनऊ/डेस्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर मामला अब कानूनी मोड़ ले चुका है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए.
भाजपा नेता ने लगाया दोहरी नागरिकता का आरोप
यह मामला भाजपा नेता विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है, जो भारतीय कानून के खिलाफ है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि इस आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए.
क्या कहता है भारत का कानून ?
भारत के कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है. यदि किसी के पास एक से अधिक देशों की नागरिकता पाई जाती है, तो वह न तो चुनाव लड़ सकता है और न ही सांसद के रूप में पद धारण कर सकता है. बता दें कि कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए और इस मुद्दे को अदालत में चुनौती दी गई.
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