संतोष कुमार/न्यूज़11 भारत
सरायकेला/डेस्क: सरायकेला जिला के कुचाई प्रखंड मुख्यालय सभागार में पेसा कानून 1996 और ग्राम सभा के अधिकारों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ. पहले दिन में छोटासेगोई, अरूवां, तिलोपदा, मरांगहातु, बारूहातु, पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्राम मुंडा, ग्राम प्रधानों को मास्टर ट्रेनर भीम सिंह मुंडा व सुखमती के द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया.
इस प्रशिक्षण शिविर का विधिवत उदघाटन कुचाई प्रमुख गुडडी देवी एवं प्रखंड बिकास पदाधिकारी साधु चरण देवगम ने दीप प्रज्जलीप कर किया. देवगम ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 244 और पेसा अधिनियम 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है.
उन्होंने ग्राम सभा की भूमिका, कर्तव्य, खनन एवं वनाधिकार पर नियंत्रण, संसाधनों का स्थानीय प्रबंधन, पारंपरिक व्यवस्थाओं की मान्यता जैसे विषयों पर जानकारी दी. इस दौरान मुख्य रूप से प्रमुख गुडडी देवी, बीडीओ साधु चरण देवगम, ब्लोक कोडिनेटर पंकज कुभंकार, मास्टर ट्रेनर भीम सिंह मुंडा, सुखमती सहित विभिन्न पंचायतो के पंसस, मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्राम मुंडा व ग्राम प्रधान आदि उपस्थित थे.