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रांची/डेस्क: रांची की अदालत ने 2020 के एक चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 महीने की सजा सुनाई है. अरुण कुमार नामक आरोपी ने मुनेन्द्रपति त्रिपाठी को 2020 में 30,00,000 रुपये का एक चेक दिया था, लेकिन यह चेक बाउंस हो गया. इसी मामले में रांची कोर्ट ने आरोपी को न सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई है, बल्कि रकम को मुआवजा समेत देने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने अरुण कुमार को 45 दिनों में 30 लाख रुपये 50 हजार रुपये मुआवजा समेत देने का आदेश दिया है.
बता दें कि आरोपी को मुनेन्द्रपति त्रिपाठी को 30 लाख रुपये देने थे और उसने 28 अप्रैल 2020 को 30 लाख का चेक दे भी दिया. लेकिन खाते में पूरी नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया. आरोपी के पैसा देने में आनाकानी करने के बाद मामला कोर्ट जा पहुंचा. 25 जुलाई 2020 को रजिस्टर्ड पोस्ट से कानूनी नोटिस मिला, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अरुण समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया. बाद में कोर्ट ने 27 जून 2022 को उस पर आरोप तय कर दिया. मुकदमे में यह साबित हो गया कि निर्धारित रकम का चेक दिया गया था और चेक बाउंस भी हुआ. अदालत ने इसके बाद मुआवजे के साथ रकम लौटाने का आदेश किया साथ ही 6 महीने की सादा कारावास की सजा सुनाई.