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झारखंड


गैर-इरादतन हत्या के मामले में 4 आरोपी को 5 साल की सजा, 20 हजार का लगाया जुर्माना

गैर-इरादतन हत्या के मामले में 4 आरोपी को 5 साल की सजा, 20 हजार का लगाया जुर्माना
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 
गैर इरादतन हत्या के आरोप में 4 आरोपी बासुदेव मुंडा, बाबूलाल मुंडा,सुनील मुंडा और अर्जुन मुंडा को 5-5 साल की सजा सुनाई गई हैं. साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपए की जुर्माना लगाया गया हैं. जुर्माना नही भरने पर सभी को  6-6 माह की साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने सजा सुनाया हैं. 
 
बता दें कि मामला सिल्ली थाना क्षेत्र के जुमला गांव की हैं. बच्चों के बीच हुए झगड़ा में आसनी मुंडा की हत्या हुई थी. घटना को लेकर मृतक आसनी मुंडा की पत्नी पारो देवी ने सिल्ली थाना में कांड संख्या 54/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
 
प्राथमिकी के अनुसार 22 जून 2023 को मृतक की बेटी राधिका कुमारी और अशोक कुमार खेल रहे थे. खेलने के क्रम में बच्चों के बीच झगड़ा हो गया था. मृतक आसनी मुंडा छुड़ाने गया तो आरोपी बासुदेव मुंडा अपने बच्चे को पकड़कर गली गलौज करने लगा. और थोड़ी देर बाद आरोपी ने आसनी मुंडा को पकड़कर पेट में चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया था जहां इलाज के द्वारा उसकी मौत हो गई थी.
 
 

 

 

 

 

 

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