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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने BIT मेसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र राजा पासवान के मौत के मामले में कॉलेज के वाइस चांसलर, डीन और रजिस्ट्रार के साथ-साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया हैं. यह मामले छात्रों के बीच हुई झड़प में एक छात्र की मौत से जुड़ा है, जिसमें शारीरक रूप से पीड़ित को 10 से अधिक जगह चोटें आई थी.
हादसे की मुख्य बातें:
1. घटना का स्थान: BIT मेसरा के हॉस्टल में हुई झड़प
2.आरोप: अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के नियम 7 का उल्लंघन, क्योंकि घटना की जांच-पड़ताल DSP के बजाय सब-इंस्पेक्टर द्वारा की गई हैं.
3. अदालत ला निर्देश:
-BIT मेसरा के VC, डीन और रजिस्ट्रार को 13 जून को दोपहर 2:15 बजे कोर्ट में हाजिर होना होगा.
-झारखंड के DGP को भी उसी समय कोर्ट में हाजिरी देनी होगी.
अदालत की चिंता:
हाईकोर्ट ने इस मामले को शैक्षणिक संस्थान में हुई हिंसा के रूप में चिह्नित किया है और जांच प्रक्रिया में घम्भीर खामियो की ओर ध्यान दिलाया हैं. माननीय न्यायधीश संजय प्रसाद ने कहा कि यह मामला काफी संवेदनशील है और इसमें पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पारदर्शी तथा निष्पक्ष जांच की आव्य्सकता हैं.
आगे की कार्यवाई
हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई आज करेगी. सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों से उनकी भूमिका और जांच की प्रगति के बारे में सवाल किए जायेंगे.