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रांची/डेस्क: मुख्यमंत्री आवास घेराव से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस की ओर से दाखिल डिसचार्ज याचिका पर सुनवाई हुई. यह मामला MP/MLA विशेष कोर्ट में चल रहा है. अभियोजन पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से एक बार फिर समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की है. रामचंद्र साहिस ने 13 मई को याचिका दाखिल कर स्वयं को आरोपों से मुक्त करने की गुहार लगाई थी. हालांकि, इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की डिसचार्ज याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं.
कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन पर भी सुनवाई 19 अगस्त को ही निर्धारित की है. मामले में सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता और आजसू पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत को आरोपी बनाया गया है. इन सभी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, बिना अनुमति रैली निकालने और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
घटना वर्ष 2021 की है, जब ओबीसी आरक्षण बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम तय किया था. मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए कार्यकर्ता जब रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने रैली को मोरहाबादी में ही रोक दिया था. इस दौरान पार्टी नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी.