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रांची/डेस्क: बहुचर्चित तारा शाहदेव प्रकरण उम्र कैद के सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली की जमानत पर सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी कोहली की कस्टडी पीरियड की रिपोर्ट. याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी. 7 साल की सजा काटने का हवाला देकर कोहली ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई हैं. नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के आरोप में अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजायाफ्ता है. रांची सिविल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा को निरस्त करने को लेकर हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गई है. कोहली ने हस्तक्षेप याचिका (आईए ) दाखिल का जमानत की गुहार लगाई है. बता दें कि रांची के सीबीआई के विशेष कोर्ट ने रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई थी.
जबकि रंजीत कोहली को अंतिम सांसों तक जेल में रहने को लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई थी. दरअसल, इस हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी. तीनों आरोपियों के खिलाफ 2 जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था. सीबीआई ने साल 2015 में केस को अपने हाथों में लिया था. रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी. लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने प्रताड़ित किया जा रहा था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया था. सीबीआई ने इस केस को साल 2015 में टेकओवर किया था. रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज प्राथमिकी को सीबीआई ने अपने हाथों में लिया था. सीबीआई की दिल्ली ब्रांच ने इस मामले में कांड संख्या आरसी/ 9S/2015 दर्ज किया था.