संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़11 भारत
पलामू/डेस्क: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलामू में चतुर्थ वर्गीय श्रेणी की पूर्व में हुई नियुक्ति रद्द किए जाने और उपायुक्त पलामू को छह माह के भीतर पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश के बाद, अब एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है.
दरअसल, पलामू जिला प्रशासन ने पुनः प्रकाशित विज्ञापन में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति का आधार "अंक" तय किया था. लेकिन, अभ्यर्थियों की लगातार मांग थी कि नियुक्ति अंकों के बजाय लिखित परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए. इस संवेदनशील मुद्दे को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा था. मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को समझते हुए, पहले तो चतुर्थ वर्गीय पद की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी थी.
हाल ही में, 11 जुलाई, 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर, अब पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय पदों पर लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी गई है.
कैबिनेट की इस स्वीकृति के बाद, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश पलामू उपायुक्त को जारी कर दिया है. यह फैसला अभ्यर्थियों की लंबे समय से चली आ आ रही मांग को पूरा करेगा और नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाएगा.