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रांची/डेस्क: प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में रांची के ADM राजेश्वर नाथ अलोक और अनिल कुमार यादव को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मामले में इससे पहले डेढ़ दर्जन से अधिक आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो चुकी है. समन होने के बाद से आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी.
सीबीआई ने विशेष कोर्ट से 21 चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी करने की मांग की है. कोर्ट से समन जारी होने के बाद अब तक खुद या अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित नहीं होने वाले 21 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने वारंट जारी करने की मांग की है. हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने साल 2012 में जांच शुरू की थी. 12 साल में जांच पूरी करते हुए सीबीआई ने 74 आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले की सीबीआई जांच में भारी गड़बड़ी साक्ष्य मिले हैं. नियुक्ति पाने वाले लोग आज की तिथि में प्रमोशन पाकर वरीय पदाधिकारी के तौर पर सेवा दे रहे हैं.