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रांची/डेस्क: छात्रा से दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के साथ ST-SC ACT के 3(2)(v) में आरोपी अंशु कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही सभी अलग-अलग धाराओं में कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. मामला साल 2023 में रांची के बरियातू थाना क्षेत्र का है. आरोपी अंशु बहला-फुसला कर छात्रा को हजारीबाग ले गया था. जिसको लेकर 7 मार्च 2023 को मृतिका के परिजन ने गुमशुदगी की प्राथमिकी बरियातू थाना में दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार 4 मार्च 2023 को छात्रा स्कूल गई थी, जो लौटने ने क्रम में लापता हो गई थी. मामले को लेकर पुलिस ने तकनीकी शाखा की मदद से छात्रा को हजारीबाग से बरामद किया. जिसके कुछ बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी. मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजन सिद्धार्थ सिंह ने छात्रा की मां समेत 6 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई है. AJC- II की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
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