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रांची/डेस्क: जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद आरोपी राहुल कच्छप को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया हैं. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज कर दी हैं.
बता दें कि घटना 3 मई 2021 की है. नगड़ी थाना क्षेत्र के रिंग रोड भंडारा टोली के पास की है. होटल संचालक गौतम कुमार शाहू के लिखित बयान पर नगड़ी थाना में कांड संख्या 76/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
प्राथमिकी में कहा गया था 3 मई 2021 को गौतम कुमार शाहू होटल पर था. तभी एक युवक पिस्टल से हवाई फायरिंग कर गाली गलौज कर रहा था. जब गौतम होटल से बाहर निकलकर देखा तो युवक ने उसे दुकान बंद करने की धमकी देते हुए पिस्टल तानकर फायरिंग कर दी, जिससे वह बाल- बाल बच गए थे .