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रांची/डेस्क: धोखाधड़ी मामले में रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत तीन आरोपियों को सजा सुनाई है. धोखाधड़ी और साजिश रच कर 28.66 लाख के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का इन पर आरोप था। सीबीआई की विशेष अदालद ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई है, उनमें जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सुधीर जैन और सुरेंद्र जैन शामिल हैं. कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. हालांकि कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा के बाद जमानत भी दे दी.
बता दें यह मामला 2004 का है. लेकिन धोखाधड़ी के इस मामले में सीबीआई ने 2013 में एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई ने अपने पद पर रहते हुए नियुक्तियों में घोटाला का करने का उन पर आरोप लगाया था. लम्बी प्रक्रिया के बाद अब जाकर कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई है.