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रांची/डेस्क: झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली हैं. अपनी गिरफ्तारी के 92 दिनों बाद रांची की विशेष एसीबी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी हैं.
IAS विनय चौबे को जमानत का मुख्य आधार यह है कि गिरफ्तारी के 92 दिनों के भीतर एसीबी ने उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल नहीं किया था. इस आधार पर कोर्ट ने BNSS की धारा 187 (2) BNSS के तहत विनय चौबे को जमानत दे दी. कोर्ट ने विनय चौबे को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी हैं. पहला उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचित करना होगा और दूसरा ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने तक वे अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हैं. इसके अलावा उन्हें 25-25 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त दी गयी हैं.
बता दें कि, विनय चौबे को गिरफ्तार करने के 92 दिनों बाद भी ACB ने आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर नहीं की है, जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल गई हैं. विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा.
निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को नहीं मिली जेल से रिहाई
बेल मिलने के बावजूद IAS अधिकारी विनय चौबे जेल से बाहर नहीं आयेंगे. शराब घोटाला मामले के अलावा विनय चौबे पर हजारीबाग में खासमहल की 2.75 एकड़ जमीन की हेराफेरी का आरोप भी हैं. बता दें कि, इस मामले की जांच कर रही एसीबी ने उन्हें प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.