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रांची/डेस्कः RSS मानहानि केस में बॉम्बे HC ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट को आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें साक्ष्य के रुप में कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता को नए दस्तावेंज रखने की इजाजत दी थी. साथ ही सुनवाई के दौरान जस्टिस PK चव्हाण ने कहा था कि यह मामला एक दशक पुराना है और मामले को भिवंडी कोर्ट जल्द से जल्द निपटारा करें. इसके साथ ही अदालत का सहयोग करने का दोनों पक्षों को निर्देश दिया.
साल 2014 का है यह पूरा मामला
आपको बता दें, यह पूरा मामला 2014 का यानी एक दशक पुराना है. जिसमें RSS कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मुंबई के ठाणे जिले के भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि याचिका दाखिल कराई थी. उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने भिवंडी में एक सभा को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी की हत्या का गुनहगार RSS को ठहराया था.
भिवंडी कोर्ट फैसले को राहुल गांधी ने दी थी चुनौती
हालांकि इस मामले ने करीब 9 साल 2023 में उस वक्त तूल पकड़ा जब इस केस में भिवंडी मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को राहुल गांधी के भाषण की नकल के साथ कुछ और नई तहरीर पेश करने की इजाजत दी. वहीं राहुल गाधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए भिवंडी कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती दी थी जिसे स्वीकार करते हुए जस्टिस पीके चव्हाण ने मामले में सुनवाई की और भिवंडी कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया.