अदालती कार्रवाई 

गर्भवती पत्नी की मौत: पति को 10 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

गर्भवती पत्नी की मौत के मामले में बगहा कोर्ट ने पति राहुल यादव को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

By : Rani Thakur
गर्भवती पत्नी की मौत: पति को 10 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

न्यूज 11 भारत/बिहार डेस्क
जयप्रकाश वर्मा/बगहा:
पश्चिम चंपारण के बगहा से बड़ी खबर है। गर्भवती पत्नी की मौत के मामले में बगहा कोर्ट ने पति राहुल यादव को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मृतका के ससुर गब्बर उर्फ कृष्णा यादव को भी तीन साल के कारावास की सजा मिली है। मामला लौकरिया थाना कांड संख्या 61/2025 से जुड़ा है।

बगहा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने सत्रवाद संख्या 1023/2025 में यह फैसला सुनाया। मामला गर्भवती पिंकी देवी की मौत से जुड़ा है। अदालत के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाने से दम घुटना बताया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के गर्भवती होने की भी पुष्टि हुई थी।

अदालत ने पाया कि मृतका अपने पति राहुल यादव के बेडरूम में पलंग पर मृत मिली थी। अदालत के मुताबिक, इन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पति पर था, जिसे वह स्पष्ट करने में असफल रहा।

अभियोजन भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 103(1) और 3(5) के तहत आरोप साबित नहीं कर सका, लेकिन अदालत ने धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध संदेह से परे साबित माना।

दंड के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने राहुल यादव की कम उम्र और गब्बर उर्फ कृष्णा यादव की उम्र तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की। वहीं अभियोजन ने अपराध को गंभीर बताते हुए कठोर सजा की मांग की।

अदालत ने राहुल यादव को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा गब्बर उर्फ कृष्णा यादव को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

लौकरिया थाना कांड से जुड़े इस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद दोनों दोषसिद्ध अभियुक्तों को सजा भुगतनी होगी।

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