पटना की गलियों में अब नहीं रहेगा अंधेरा, 72 घंटे में दूर होगी लाइट की हर शिकायत

पटना की गलियों में अब नहीं रहेगा अंधेरा, 72 घंटे में दूर होगी लाइट की हर शिकायत

पटना नगर निगम ने 'मिशन लाइट्स' के तहत 19 जोन में विशेष टीमें तैनात की हैं। अब 72 घंटे में खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक होंगी। शहर में 25,000 नई लाइटें लगेंगी। शिकायत हेतु 155304 या 9264447449 पर संपर्क करे

पटना की गलियों में अब नहीं रहेगा अंधेरा 72 घंटे में दूर होगी लाइट की हर शिकायत

न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क: बिहार की राजधानी को रोशन रखने के लिए पटना नगर निगम ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब शहर के किसी भी कोने में स्ट्रीट लाइट खराब होने पर उसे अधिकतम 72 घंटे के भीतर ठीक करना अनिवार्य होगा। इसके लिए निगम ने 'अलर्ट मोड' अपनाते हुए विशेष टीमों को मैदान में उतार दिया है।

19 जोन में मोबाइल वैन और प्रशिक्षित टीमें तैनात

नगर निगम ने अपने सभी 19 जोन में काम करने का तरीका हाईटेक कर दिया है। हर जोन को तीन-तीन प्रशिक्षित कर्मियों की एक विशेष टीम दी गई है। इन टीमों को उपकरणों से लैस मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है, जिसमें नई लाइटें, वायर, स्विच और सीढ़ी जैसे जरूरी सामान हर वक्त मौजूद रहते हैं। यह टीमें न केवल शिकायतों पर काम करेंगी, बल्कि इलाकों में घूम-घूमकर खराब लाइटों की पहचान भी करेंगी।

शिकायतों पर एक्शन: 2026 का अब तक का रिपोर्ट कार्ड

नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, शिकायतों के निपटारे में तेजी आई है:

  • साल 2025: कुल 11,899 शिकायतें आईं और सभी 100% शिकायतों का समाधान किया गया।

  • साल 2026 (जनवरी से अप्रैल तक): अब तक कुल 3,263 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 1,806 का निपटारा हो चुका है। बाकी शिकायतों पर युद्ध स्तर पर काम जारी है।

83 हजार लाइटों का जाल, जल्द जुड़ेंगी 25 हजार और

वर्तमान में पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में 35 वाट से लेकर 140 वाट तक की 83,000 स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। शहर के विस्तार को देखते हुए निगम ने 25,000 अतिरिक्त लाइटें लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही, पूरी व्यवस्था को ऑटोमेटिक बनाने के लिए 'सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम' पर भी काम शुरू कर दिया गया है।

यहां दर्ज कराएं अपनी शिकायत

अगर आपके मोहल्ले की लाइट खराब है, तो आप निगम के इन आधिकारिक नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

  • टोल फ्री नंबर: 155304

  • व्हाट्सएप चैटबॉट: 9264447449

संबंधित सामग्री

पटना में अब बिजली बिल से खुलेगा प्रॉपर्टी का राज, गलत जानकारी दी तो लगेगा भारी जुर्माना

बिहार

पटना में अब बिजली बिल से खुलेगा प्रॉपर्टी का राज, गलत जानकारी दी तो लगेगा भारी जुर्माना

पटना नगर निगम अब बिजली डेटा से संपत्तियों का मिलान करेगा। गलत जानकारी पर भारी जुर्माना लगेगा। 30 जून तक टैक्स जमा करने पर 5% छूट मिलेगी, जबकि नई रजिस्ट्री के 30 दिन में असेसमेंट कराना अनिवार्य है।

पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान 1 अप्रैल से, 9 टीमें रहेंगी तैनात

बिहार

पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान 1 अप्रैल से, 9 टीमें रहेंगी तैनात

पटना में अतिक्रमण हटाने के लिए नौ टीमें गठित, 27 सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करने की कवायद

बिहार

पटना में अतिक्रमण हटाने के लिए नौ टीमें गठित, 27 सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करने की कवायद

पटना में ठंढ ने ली 45 वर्षीय राहगीर की जान, लोगों ने अलाव की मांग की

बिहार

पटना में ठंढ ने ली 45 वर्षीय राहगीर की जान, लोगों ने अलाव की मांग की