झारखंडPosted at: अगस्त 27, 2025 धनबाद में धारा 144/163 लागू होने के बाद कोर्ट परिसर से करीब 10 लोगों को भेजा गया जेल
सोनू कुमार/न्यूज़11 भारत
धनबाद/डेस्क: धनबाद में धारा 144/163 लागू होने के बाद कोर्ट परिसर से करीब 10 लोगों को जेल भेजा गया है. एसडीएम लॉ एण्ड आर्डर ने कहा कि धारा 144/163 दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की एक धारा है, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी क्षेत्र में सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए चार या अधिक लोगों के जमा होने, हथियार ले जाने, या किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली या समारोह पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है. इसका मुख्य उद्देश्य दंगे या अशांति को रोकना है, और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत दंड दिया जाता है, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल है.