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रांची/डेस्क: रांची एसीबी की विशेष कोर्ट ने सोमवार को शराब घोटाले से जुड़े आरोपी सुधीर कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने एसीबी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुधीर कुमार को जमानत देने से मना कर दिया. इस आदेश की प्रति अब सिविल कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.
आदेश की कॉपी में उल्लेख किया गया है कि ACB ने कोर्ट में यह तर्क प्रस्तुत किया कि सुधीर कुमार ने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ. जांच के दौरान ACB को कई साक्ष्य मिले, जो दर्शाते हैं कि मैन पवार सप्लाई करने वाली कंपनियों को LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करने से पहले उनकी बैंक गारंटी की बैंक से पुष्टि नहीं की गई. जब उत्पाद विभाग को इस मामले की जानकारी मिली, तो केवल एक कंपनी, मार्शल इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, को छोड़कर किसी अन्य कंपनी को नोटिस जारी नहीं किया गया.
वहीं, बचाव पक्ष के वकील विक्रांत सिन्हा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि शराब घोटाले में सुधीर कुमार की कोई संलिप्तता नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुधीर कुमार के खिलाफ एसीबी के पास स्पष्ट और पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. इस कारण से, अदालत ने सुधीर कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया.