अरुण कुमार यादव/न्यूज 11 भारत
गढ़वा/डेस्क: गढ़वा समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार कक्ष में आयोजित NDPS एक्ट की एक दिवसीय प्रशिक्षण में गढ़वा पुलिस को पलामू डीआईजी ने दिशा निर्देश दिये, वहीं गढ़वा समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक सभागार कक्ष में पुलिस उप-महानिरीक्षक, पलामू क्षेत्र, डालटनगंज की अध्यक्षता में NCB अधीक्षक के नेतृत्व में आयी NCB टीम रांची के सदस्यों के द्वारा जिले के सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर एवं थाना प्रभारी स्तर के पुलिस पदाधिकारी को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया,NDPS एक्ट की विभिन्न धारा में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तैयार नियमावली(Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act(जब्ती, भंडारण नमूनाकरण और निपटान) के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान में आवश्यक सभी आयामों के बारे में जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा NDPS अधिनियम की विभिन्न धाराओं, गिरफ्तारी एवं तलाशी की प्रक्रिया, केस प्रॉपर्टी के सुरक्षित संरक्षण, अभियुक्तों के अधिकार एवं विवेचना की विशेषताओं पर विस्तार से जानकारी दी गई. साथ ही नशे के अवैध कारोबार के रोकथाम हेतु आधुनिक तकनीकों एवं कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला गया.
प्रशिक्षण के दौरान सभी को अवगत कराया गया कि NDPS अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है, अतः विवेचना एवं कार्यवाही पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी व कानूनसम्मत ढंग से की जानी चाहिए. मौके पर पलामू डीआईजी ने कहा कहा की अब नशा के थोक विक्रेता एवं नशा को बढ़ावा देने वाले को बक्सा नही जाएगा क्यूंकि नशा से घर परिवार नौजवानों का भविष्य एवं समाज को बर्बादी की ओर धकेल रहा है जिसे लेकर अब पुलिस अपनी सख़्ती दिखाएगी! इस दौरान पुलिस अधीक्षक गढ़वा अमन कुमार सहित जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे.
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