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रांची/डेस्कः नाबालिग बच्ची से गैंगरेप करने के मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने दोषी विपिन मुंडा, उतम मुंडा, संजू मुंडा और सोनू लोहरा को सजा सुनाया. मामले में एक नाबालिग समेत 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. नाबालिग का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है. गैंग रेप का घटना 12 अप्रैल 2024 की है.
एक नाबालिग आरोपी के साथ विपिन मुंडा ने दो नाबालिग बच्ची को सरहुल मेला घूमने के बहाने टिकरा गांव स्थित एक मिट्टी के मकान में ले गए थे. जहां पहले से तीन आरोपी सोनू लोहरा, उतम मुंडा और संजू मुंडा मौजूद थे. जब सभी पांचों आरोपियों ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो पीड़िता और उसकी सहेली के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई.
इसी बीच पीड़िता की सहेली किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागने में सफल हो गई. लेकिन आरोपियों की चंगुल से पीड़िता बच ना सकी. जिसकी अस्मत सभी आरोपियों ने बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर लुट ली थी. वहीं, आरोपियों की चंगुल से भागने में सफल पीड़िता की सहेली ने घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी. जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर रातु पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी, जिसके आधार कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.