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रांची/डेस्क: देश के सबसे बड़े GST घोटालों में से एक माने जा रहे 800 करोड़ रुपये के मामले में एक अहम मोड़ आया हैं. इस घोटाले में जेल में बंद आरोपी अमित गुप्ता की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर आपत्ति और बहस के बाद विशेष पीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली हैं. कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया हैं. अमित गुप्ता ने बीते 16 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और बेल देने की गुहार लगाई.
गौरतलब है कि अमित गुप्ता की गिरफ्तारी कोलकाता से की गई थी. इससे पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुल 9 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी. इस दौरान जांच एजेंसी के हाथ कई ऐसे दस्तावेज लगे जो इस फर्जीवाड़े की परतें खोलने के लिए काफी साबित हुए.ईडी की अब तक की जांच में सामने आया है कि 90 से ज्यादा शेल कंपनियों के नाम पर 14325 करोड़ रुपये की फर्जी GST बिलिंग की गई थी. इनमें से 800 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की पुष्टि हो चुकी हैं.
इस घोटाले में शिवकुमार देवड़ा, विक्की भालोटिया, अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं. ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि अमित गुप्ता की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है और वह सबूतों से छेड़छाड़ भी कर सकता हैं.