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रांची/डेस्कः भ्रष्टाचार मामले में तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जयराम चौधरी को 5 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. मामला वर्ष 2005 का है. गुमला में 395 फीट सड़क निर्माण का काम संवेदक बलदेव सिंह को मिला था, जिसकी लगत 99 हजार रुपए का था. संवेदक को 7500 रुपए का अग्रिम किया गया था. बाकी राशि का भुगतान के एवज में घुस की मांग की जा रही थी.
प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जयराम चौधरी ने 2750 रुपए और पंचायत सेवक दुर्गा ओहदार ने 1250 रुपए घूस की मांग किया था. जिसकी शिकायत संवेदक बलदेव सिंह ने ACB से की थी. जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा था. मामले की ट्रायल के दौरान पंचायत सेवक दुर्गा ओहदार की मृत्यु हो गई. इस मामले की सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से 17 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी जयराम चौधरी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.