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रांची/डेस्क: झारखंड के खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव पाहन टोली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी. इस जघन्य अपराध में आरोपित पत्नी अंजली देवी और उसके प्रेमी राज मुंडा को अदालत ने दोषी करार दिया हैं. दोनों को अपर न्यायधीश मनीष रंजन की कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया हैं. अब उनकी सजा पर सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.
जानकारी के मुताबिक यह हत्या खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव पाहन टोली की थी. जब राजू मिर्धा कमाने गुजरात गया था. तब उसी दौरान उसका परिचय नामकुम थाना क्षेत्र के लालखटंगा निवासी राज मुंडा से हुई. राजू मिर्धा की पत्नी और बच्चे गाड़ीगांव पाहन टोली में किराए के मकान में रहते थे. वही राजू मिर्धा की अनुपस्थिति में राज मुंडा अक्सर उनके घर आना जाना करता था और इसी बीच उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया. दोनो शादी करना चाहते थे लेकिन राजू की उपस्थिति में यह संभव नहीं हो पा रहा था और अंत में दोनों ने मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया. यह हत्याकांड 26 अगस्त, 2021 की रात का है, जब मृतक राजू मिर्धा घर पर सो रहे थे. उस समय उनकी पत्नी अंजली देवी और उसके प्रेमी राज मुंडा ने मिलकर गला दबाकर राजू की हत्या कर दी. राजू और अंजली की शादी प्रेम विवाह के तहत हुई थी और उनके दो बच्चे भी थे.