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Vehicle RC Renewal: आप 15 साल के बाद भी चला सकेंगे पुराने वाहन, जानिए पूरी प्रक्रिया

Vehicle RC Renewal: आप 15 साल के बाद भी चला सकेंगे पुराने वाहन, जानिए पूरी प्रक्रिया

न्यूज11 भारत


रांची/डेस्क: यदि आपके पास भी 15 साल पुरानी कार, बाइक, स्कूटर या स्कूटी है और आप उसे बेचने या स्क्रैप करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. आप की इच्छा हो तो उसे और 5 साल तक चला सकते है. लेकिन इसके लिए वाहन का दोबारा जिस्ट्रेशन कराना होगा. वैसे तो स्क्रैप पॉलिसी (Scrap Policy) के मुताबिक 15 साल से चल रहे वाहनों को स्क्रैप करना होता है, लेकिन अगर कंडीशन अच्छी है तो आप उसे और 5 साल तक चला सकते है. अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को रिन्यू कैसे कराएं, तो चलिए हम आपको इसकी प्रक्रिया बताते हैं. 

 

फिटनेस सर्टिफिकेट है जरूरी

बता दें, जैसा कि सभी जानते हैं कि नया वाहन खरीदने के बाद हर 6 माह में प्रदूषण सर्टिफिकेट, 1 साल बाद इंश्योरेंस और 15 साल बाद आरसी रिन्यू कराना रहेता है. लेकिन यहां हम आपको बता दें कि 15 साल तक इस्तेमाल हो चुके वाहन को आप तभी चला सकते हैं, जब उसकी कंडीशन अच्छी हो. ऐसे में अगर आप 15 वर्ष बाद भी वाहन चलाना चाहते हैं तो वाहन की कंडीशन अच्छी रखे. टाइम-टाइम पर उसकी सर्विस कराते रहे. 15 साल पूरे होने के बाद ऑटोमेटिक व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग (Automatic Vehicle Fitness Testing) स्टेशन से फिटनेस सर्टिफिकेट लें और उसे आरटीओ (RTO) में सबमिट कर दें. इसके बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन (Re-registration) कराना होगा. ये करने के बाद आप अगले 5 साल तक अपना वाहन चला सकते है. 

 

Re-registration के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC)

2. RC बुक

3. फिटनेस प्रमाण पत्र (FC)

4. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

5. अपडेट किए गए रोड टैक्स के भुगतान का प्रमाण

6. बीमा प्रमाण पत्र

7. PAN card या फॉर्म 60 और फॉर्म 61

8. वाहन के चेसिस और इंजन नंबर का पेंसिल प्रिंट

9. वाहन मालिक की पहचान के हस्ताक्षर

10. वाहन मालिक का पहचान और आवासीय प्रमाण पत्र

11. ऐसे करा सकते हैं नवीनीकरण

 

Online कैसे करने आवेदन 

1. सबसे पहले परिवहन सेवा की वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर जाएं. 

2. होमपेज पर आपको ऑनलाइन सेवाएं दिखेंगी. 

3. ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, इसके बाद वाहन संबंधी सेवाओं पर क्लिक करें

4. अपना राज्य चुनें. यहां आपको बता दें कि सभी राज्य ऑनलाइन आरसी नवीनीकरण की सुविधा नहीं देते है. 

5. इसके बाद अपने नजदीकी आरटीओ को चुनें. 

6. ड्रॉप डाउन लिस्ट में आरसी से जुड़ी सेवाएं चुनें और फिर पंजीकरण नवीनीकरण का आप्शन चुनें. 

 

Offline कैसे करने आवेदन 

1. सबसे पहले फॉर्म 25 लें और उसमें जरूरी जानकारी भरें. 

2. फॉर्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी आरटीओ में जमा कराएं. 

3. वाहन को निरीक्षण के लिए आरटीओ ले जाना होगा. 

4. अगर कोई पिछला बकाया है तो उसे जमा कराएं. 

5. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के तहत पुनः पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें. 

6. इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और वाहनों का निरीक्षण किया जाएगा. अगर सब कुछ ठीक रहा तो पुनः पंजीकरण किया जाएगा. 

 


 
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