श्यामानंद सिंह/न्यूज11 भारत
भागलपुर/डेस्क: भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने विदेशी शराब की तस्करी मामले में प्रिंस कुमार यादव और नवीन कुमार को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।यह मामला 12 अगस्त 2022 का है जब एनटीपीसी थाना क्षेत्र के आलमपुर मोड़ के पास दोनों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 71 बोतल विदेशी शराब कुल 26.625 लीटर और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई थी. सरकारी पक्ष की ओर से 5 गवाह प्रस्तुत किए गए। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस की.
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