झारखंडPosted at: अगस्त 22, 2025 चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में तीन लोग दोषी करार, SDJM कोर्ट ने सुनाया फैसला
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी सुमित उपाध्याय, हिमांशु बजरंग और आशा देवी को कोर्ट ने दोषी पाया है. SDJM कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों को दोषी पाया है. जानलेवा हमला करने का मामला साल 30 जून 2020 का है. विश्वनाथ तिवारी से बहु गुंजन प्रिया और उनके भाई सुमित उपाध्याय, बजरंगी हिमांशु उपाध्याय, मां आशा देवी ने संपत्ति की मांग की थी. संपति नहीं देने पर सुमित उपाध्याय ने विश्वनाथ तिवारी पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था.