झारखंडPosted at: अगस्त 01, 2025 नशीले पदार्थ की तस्करी मामले में कोर्ट ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में किया बरी
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: नशीली पदार्थ की तस्करी करने के मामले में आरोपी सव्यसाची सिंह मुंडा को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में हुए बरी कर दिया है. अपर न्याययुक्त योगेश कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. प्राथमिकी के अनुसार 29 मार्च 2023 को तमाड़ थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल में डोडा की तस्करी की जा रही है, जिसको लेकर छापेमारी दल का गठन किया गया था. जोरडीह रोड पर दोनों ओर से पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था. जूट के बोरे में 71 किलो डोडा ले जा रहे मोटरसाइकिल चालक को पुलिस ने खदेड़कर पकड़ा था. तलाशी की में दो जूट के बारों में 71 किलो डोडा बरामद किया गया था. इसी केस में आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है.