झारखंडPosted at: जुलाई 20, 2024 सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की याचिका, अब होमगार्ड जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर मिलेगी सैलरी
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः झारखंड हाईकोर्ट द्वारा होम गार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले को लेकर झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल किया गया था. सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत के इस फैसले से होमगार्ड जवानों में काफी खुशी है. अब उन्हें पुलिस के जवानों के बराबर वेतन मिलेगा.
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने होम गार्ड के जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर वेतनमान देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. न्यायाधीश जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई हुई. होम गार्ड एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सभी होमगार्ड के जवानों ने पैसा इकट्ठा कर इस केस को लड़ा है.