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रांची/डेस्क: भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हैं. जिसमें रोजाना लगभग लाखों लोग सफर करते है, और इसे संभालने के लिए लगभग 12 लाख लोग कर्मचारी काम करते है, जो किसी भी रेलवे सिस्टम से सबसे ज्यादा हैं. Indian Railway लगभग देश के कोने-कोने को एक-दूसरे से जोड़ता है. भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता हैं.
बेड रोल का फायदा एसी क्लासेस में
हम सभी जरूरत और शौक के अनुसार इस रेल में कभी न कभी सफर करते रहते हैं. इसके साथ ही सफर के दौरान रेलवे की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं का भी फायदा उठाते हैं. इनमें से कुछ सुविधाओं का चार्ज सीधे तौर पर तो वहीं कुछ के लिए इनडायरेक्टली देना होता हैं. ऐसी ही सुविधाओं के बीच एक और सुविधा है एसी क्लासेस (Third AC, second Ac, First Ac) के काचेस में मिलने वाले बेड रोल की, जिसमें आपको मिलता है- कंबल, चादर, तकिया और टॉवेल.
रेलवे का नियम
यात्रियों को इस बेडरोल को उनकी सीट पर IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) की ओर से मुहैया करवाया जाता है, जिसकी बुकिंग टिकट बुक करने के साथ ही हो जाती है, और इसके चार्ज भी टिकट जे साथ ही जोड़ लिए जाते हैं. यात्रा समाप्त होने पर इस बेडरोल को वापस करना होता हैं. यह हर यात्री की नैतिक जिम्मेदारी हैं. उन्हें अपने साथ ले जाना दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये रेलवे की संपत्ति हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप ट्रेन से कंबल, तकिया, चादर या टॉवेल ले जाते हुए पकड़े जाएं तो उसके साथ क्या हो सकता है? इसपर देश का नियम क्या कहता हैं.
रंगे हाथों पकड़े जाने पर 1000 रूपये का जुर्माना
चादर, कंबल, टॉवेल या तकिया ले जाते रंगे हाथों पकड़े जाएं तो उसे 1000 रूपये का जुर्माना देना होगा और वह अगर जुर्माने के तौर पर पैसे देने से इनकार करता है या असमर्थता जताता है तो उस व्यक्ति को 1 साल के लिए जेल की रोटियां तोड़ने का भी प्रावधान कानून में हैं. तो ऐसा कभी भूल कर भी न करें.
रेलवे अधिनियम, 1966 के तहत कार्यवाई हो सकती हैं
बता दें कि, Indian Railway में कंबल, चादर, तकिया वगैरह रेलवे की संपत्ति मानी जाती हैं. इसे चुराने पर रेलवे अधिनियम, 1966 के तहत कार्यवाई हो सकती हैं. अगर पहली बार कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे एक साल की जेल की रोटियां या 1000 रूपये जुर्माना हो सकता है. गंभीर मामलो में मतलब एक से अधिक बार इस अपराध को दोहराने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता हैं.