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रांची/डेस्कः 25 मई को देश में छठे और झारखंड में तीसरे चरण के लिए मतदान होंगे. तीसरे फेज में झारखंड के रांची सहित रांची सहित चार लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. राज्य में तीसरे चरण के मतदान के मद्देनजर रांची एसडीओ ने निर्देश जारी करते हुए रांची में धारा 144 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है.
जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह निषेधाज्ञा पूरे सदर अनुमंडल अंतर्गत 08- रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्राधिकार में दिनांक-23.05.2024 के अपराहन 05.00 बजे से लेकर दिनांक-25.05.2024 के अपराह्न-09. 00 बजे तक निम्नलिखित बिन्दुओं पर धारा 144 लागू रहेगा.
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र भवनों के 200 मीटर की परिधि में जमा होना या चलना (मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी / मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों / पुलिस पदाधिकारियों CAPF/ कर्मचारियों को छोड़कर).
- सभी प्रकार के चुनाव संबंधी राजनैतिक सभा, जुलूस/रैली आदि एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा.
- व्यक्ति तक के दल में घर-घर जाकर चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक नहीं है.
- मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक किसी भी प्रकार के शराब की बिक्री या सेवन पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करते हुए ड्राय डे (Dry Day) घोषित किया जाता है.
- जारी निषेधाज्ञा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
- मतदान के 48 घंटा पूर्व से मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी का झण्डा, बेनर, पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि लगा नहीं रहेगा
- रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वैसे पाटी वर्कस, कार्यकर्ता या प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा बाहर आये निषेधाज्ञा ही 08-रांची लोकसमा निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देगें
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- मतदान स्थल पर कोई भी मीडियाकर्मी प्रवेश कर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी न करने पाए, ताकि मतदान की गोपनीयता भंग ना हो.
- बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का व्यवहार नहीं कर सकते हैं (मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि को छोड़कर).
- किसी प्रकार का हरवे-हथियर जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना (सरकार कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
- किसी प्रकार अग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलना या निकलना (आरक्षी बल एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर)
- जारी निषेधाज्ञा की अवधि में मिडियाकर्मी किसी भी प्रकार का Exit Poll एवं Results प्रकाशित नहीं करा सकते हैं
- जारी निषेधाज्ञा के अवधि में प्रत्याशी, समर्थक, राजनैतिक दल का Press Conference/Interview प्रतिबंधित रहेगा.
