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झारखंड


युवती से दुष्कर्म करने का दोषी संदीप लोहारा को 10 साल की कठोर कारावास की सजा, 20 हजार रुपए का जुर्माना

युवती से दुष्कर्म करने का दोषी संदीप लोहारा को 10 साल की कठोर कारावास की सजा, 20 हजार रुपए का जुर्माना

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: युवती से दुष्कर्म करने के दोषी संदीप लोहारा को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 1 माह की साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा. अपर न्याययुक्त एके तिवारी की कोर्ट ने ये सजा सुनाई. बता दें कि दुष्कर्म की घटना 29 दिसंबर 2020 की है. पीड़िता जब दूध लेकर घर लौट रही थी उसी दौरान आरोपी संदीप ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. 
 
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी. जिसके बाद डरी सहमी पीड़िता ने साहस जुटाते हुए नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. मामले में 22 फरवरी 2021 को न्यायलय में चार्जशीट दाखिल की गई थी. 8 सितंबर 2021 आरोपी संदीप लोहारा पर आरोप गठित किया गया था. दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के पश्चात 12 अगस्त 2025 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं बीते बुधवार को कोर्ट ने ट्रायल फेस कर रहे आरोपी को दोषी करार दिया था. मामले में अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत 5 गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी.
 
 
 

 

 

 

 

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