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रांची/डेस्कः हत्या मामले में दोषी करार सनातन बेदिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने ये सजा सुनाया. मामले में ट्रायल फेस कर रहे पति-पत्नी को कोर्ट साक्ष्य के अभाव में बरी किया है.
हत्या की घटना सिल्ली थाना क्षेत्र के बूढ़ाबेहरा गांव की है. घटना को लेकर मृतक की पत्नी सरस्वती देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
प्राथमिकी में कहा गया था कि 25 जून 2020 को शाम 6 बजे गांव के ही सनातन बेदिया और उनके पिता प्राण बेदिया और मां सरिता देवी लाठी डंडे से लैश होकर मृतक सोमनाथ बेदिया के घर पहुंचे थे.
सभी ने लाठी-डंडा ईट-पत्थल से सोमनाथ बेदिया पर हमला कर जमीन में गिरा दिया था. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.