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रांची/डेस्कः नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार पवन लोहरा को 20 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने ये सजा सुनाया है.
क्या है पूरा मामला
आरोपी पवन ने नाबालिग को बहला फुसलाकर पुणे ले गया था. जहां शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया था. आरोपी पवन अनगड़ा थाना क्षेत्र का निवासी है. अपहरण की घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने लालपुर थाना में अप्रैल 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराया था और 14 जून 2023 को आरोपी पवन लोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. प्राथमिकी में कहा गया था कि नाबालिग परीक्षा के बाद ट्यूशन गई थी. उस दौरान पवन लोहरा और नाबालिग के बीच बातचीत हुई थी. पवन आया और नाबालिग के सिर पर सिंदूर डालकर कहा कि वह उसके साथ शादी करेगा.
इसके बाद वह उसके साथ पुणे चली गई. वहां एक महीने तक उसके साथ रही और उस दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. जहां से वापस आने के बाद नाबालिग ने अपनी मेडिकल जांच कराई तो उसे पता चला कि वह गर्भवती है. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.