झारखंडPosted at: जुलाई 26, 2025 21 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में आया कोर्ट का फैसला, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सुरेंद्र कुमार जैन और सुधीर जैन को 2-2 साल की सजा
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 21 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में कोर्ट का फैसला आया है. CBI की विशेष कोर्ट ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सुरेंद्र कुमार जैन और सुधीर जैन को 2-2 साल की सजा सुनाई. साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. जुर्माना नही देने पर सभी को भुगतना होगा 6-6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा. बता दें कि आरोपियों पर धोखाधड़ी और साजिश रचकर 13.56 लाख रुपए का राजस्व क्षति पहुंचाने का आरोप है.
साल 2004 में हुए घोटाले को लेकर सीबीआई ने 2013 में प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए साल 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी. अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी. वही बचाव पक्ष सुधीर कुमार जैन की ओर से 3 गवाह पेश किए गए थे. दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जेपीएससी के द्वारा दो MR मशीन खरीदी गई थी. जिसमे गलत टेंडर कर ऊंचे दामों में खरीदारी करने का आरोप आरोपियों पर है.