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रांची/डेस्क: रांची जिला प्रशासन ने भारी वर्षा के अलर्ट को मद्देनजर रखते हुए 26 सितंबर को जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है. इस आदेश का पालन KG से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में होगा. इस आदेश को रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जारी किया है.
मौसम विभाग ने रांची को येलो अलर्ट में रखा है और भारी वर्षा की संभावना जताई गई है. इस निर्णय को बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इस आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूल या संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत जिम्मेदार होंगे. सरकारी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी ई-विद्यावाहिनी में उपस्थिति दर्ज कर गैर-शैक्षणिक कार्य करेंगे. अनिवार्य परीक्षाओं के मामले में, स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर निर्णय लेगा.
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