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रांची/डेस्क: 22 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए दोषी मुन्ना वर्णवाल को 15 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर 1 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. वहीं मामले में ट्रायल फेस कर रहे दो आरोपी जितेन्द्र सिंह और हरेंद्र सिंह साक्ष्य के अभाव में बरी हुए. अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.
11 सितंबर 2017 को नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुप्त सूचना पर मुन्ना वर्णवाल के घर में छापेमारी कर 22.300 किलो गांजा बरामद करते हुए मुन्ना वर्णवाल और उनके नाबालिग पुत्र को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में अभियुक्त मुन्ना ने दो सप्लायर जितेंद्र सिंह उर्फ मछली सिंह और हरेंद्र सिंह का नाम बताया था. एनसीबी ने बाद में जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था, जबकि बढ़ते दबाव के कारण हरेंद्र सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया था. मामले में अभियुक्त मुन्ना वर्णवाल के नाबालिग पुत्र का मामला जेजे बोर्ड में चल रहा है.