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रांची/डेस्क: अमित प्रभाकर सलौंके को बड़ी राहत मिली है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने उसे 25- 25 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी. जमानत की शर्त के अनुसार बिना कोर्ट के आदेश के देश नहीं छोड़ पाएंगे. वहीं एक बेलर करीबी रिश्तेदार होना चाहिए. अनुसंधान में सहयोग करने की शर्त रखी गई है.
शराब घोटाला मामले में मैन पावर आपूर्ति एजेंसी सुमित फैसिलिटीज के निदेशक अमित प्रभाकर सलौंके की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. वहीं, छत्तीसगढ़ के चर्चित कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.
बता दें कि 24 जुलाई को पूछताछ के बाद अमित प्रभाकर सलौंके की गिरफ्तारी हुई थी. वहीं, 19 जून को छत्तीसगढ़ के रायपुर से सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी हुई थी. मामले में निलंबित IAS विनय चौबे समेत 11 को जांच एजेंसी ACB ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जिसमें से निलंबित IAS विनय चौबे समेत 5 को जमानत मिल चुकी है. जांच एजेंसी ACB के द्वारा तय समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर 4 आरोपियों की राहत मिली है.