रोहन निषाद/न्यूज़ 11
चाईबासा/डेस्क: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वाधान में दिनांक 06-08-25 को पीएलवी हेमराज निषाद एवं पीएलवी जया कुमारी रवि के द्वारा जागरूकता अभियान के दौरान पी एम श्री उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय असुरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित छात्र-छात्राओं को जरूरी बातों से अवगत कराया गया. बाल विवाह होने से रोकने के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और 1098 पर संपर्क कर सकते हैं. जिस प्रकार फसलों को बोने के बाद पकने पर सही समय में उन्हें काटा जाता है
उसी प्रकार विवाह के लिए आयु सीमा निर्धारित है इसलिए जागरूक बनकर बाल विवाह से तथा इससे उत्पन्न होने वाले हानी से बचे एवमं अपने भविष्य को बेहतर और सुरक्षित बनाएं. साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, बैंक कभी भी किसी का ओटीपी नहीं पूछता है फोन करके. ओटीपी बताने पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं. जागरूकता ही साइबर क्राइम से बचाव है. इसके अलावे मिशन वात्सल्य के तहत मिलने वाली स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि वैसे बच्चे जिनका माता या पिता का देहांत हो गया है वैसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत हर महीने पढ़ाई हेतु ₹4000 की राशि भुगतान की जाती है आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद. शिविर में वैसे बच्चों को चिन्हित किया गया ताकि उनको लाभ दिलवाया जा सके. एंबुलेंस हेल्पलाइन नंबर 108 अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर 101 के बारे में जानकारी दिया गया. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, इसलिए रोज स्कूल आए और पढ़ाई करें बाल मजदूरी से बचे. इस शिविर में प्रभारी प्रधानाध्यापिका सुमित्रा लगुरी सहायक शिक्षक हरिद्वार सिंह, राजीव कुम्हार,अमित कुमार पात्र के साथ काफी संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे.
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