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रांची/डेस्कः 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में JMM नेता अंतू तिर्की और डीड राइटर मोहम्मद इरशाद जेल से बाहर आएंग. 1-1 लाख के दो निजी मुचलके पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने नियमित जमानत दी है. पिछले दिनों अंतू तिर्की, जमीन कारोबारी अफसर अली, इरशाद अख्तर और मोहम्मद इरशाद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. जमानत के शर्त पर आरोपियों मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा.
बता दें कि, 16 अप्रैल 2024 को अंतू तिर्की और जमीन कारोबारी इरशाद अख्तर को गिरफ्तार किया गया था. 16 अप्रैल को ही अफसर अली को प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर गिरफ्तार किया गया था. जबकि 9 मई 2024 को मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार किया गया था.
फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टर माइंड सदाम हुसैन से हुई पूछताछ के आधार पर ईडी ने जेएमएम नेता अंतू तिर्की समेत 9 लोगों के ठिकाने पर 15 अप्रैल को छापेमारी की थी. 8 जून 2024 को जेएमएम नेता अंतू तिर्की समेत 10 के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5 के खिलाफ ईडी ने 30 मार्च 2025 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. इस जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था, जिन्हें 5 माह जेल में रहने बाद 28 जून 2024 को झारखंड हाईंकोर्ट से जमानत मिली थी.