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रांची/डेस्क: सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा मामला में बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी मो अफसर अली, मो. सद्दाम हुसैन और सौरभ कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में हाई कोर्ट ने पुलिस से डायरी डायरी मांगी है. बता दें कि मामले को लेकर रांची के बरियातू थाना में 4 जून 2022 को कांड संख्या 141/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी.
मामला जमीन की खरीद-बिक्री के लिए फर्जी दस्तावेज पर दो-दो होल्डिंग लेने से संबंधित है. इसमें रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्रदीप बागची ने एक ही जमीन पर दो-दो होल्डिंग लेने के लिए फर्जी आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और कब्जा दिखाया था. सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची बना था. फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रदीप बागची ने जगत बंधु टी स्टेट कंपनी के दिलीप घोष को 7 करोड़ में बेच दी थी. फर्जी दस्तावेज तैयार करने और खरीद बिक्री करने में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है.
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