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रांची/डेस्क: महिला की हत्या के जुर्म में जेल में बंद आरोपी को राहत नहीं मिली है. अपर न्याययुक्त पवन कुमार की कोर्ट ने आरोपी मुन्ना उरांव उर्फ संतु उरांव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. हत्या का मामला 2 अप्रैल 2024 का है. प्राथमिकी के अनुसार बेड़ों के जहानाबाज चेमना टोली निवासी गीता टोप्पो की शादी चान्हो थाना क्षेत्र के सोनचिपी निवासी विजय भगत से हुई थी. शादी के 5 साल तक सबकुछ ठीक रहा. जिसके बाद विजय भगत की दूसरी महिला से अवैध संबंध हो गया, जिसका गीता टोप्पो विरोध करती थी. विरोध करने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से विजय प्रताड़ित करता था.
घटना के तीन माह पूर्व विजय के घर पंचायती कर चेताया गया था. बावजूद इसके विजय ने दूसरी महिला से अवैध संबंध बनाए रखा और गीता टोप्पो को व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी देने लगा. 2 अप्रैल 2024 को 4.45 बजे मांडर थाना क्षेत्र के कंजिया पुल के पास गोली मारकर गीता की हत्या कर दी गई. हत्या की घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब गीता टांगरबसली बाजार से ससुराल लौट रही थी. उस दिन विजय फोन कर टांगरबसली भेजा था यह कहकर कि उसका दोस्त ट्रेन से सामान लेकर जा रहा है जो तुमको देगा. घटना को लेकर मृतिका के भाई ने उनके पति विजय भगत और उनकी प्रेमिका समेत दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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