राज्य सूचना आयुक्त शिवपूजन पाठक ने किया रामगढ़ जिले का दौरा

राज्य सूचना आयुक्त

राज्य सूचना आयुक्त शिवपूजन पाठक ने किया रामगढ़ जिले का दौरा

परिसदन में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त सहित जिले के वरीय अधिकारियों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर की बैठक

राज्य सूचना आयुक्त शिवपूजन पाठक ने किया रामगढ़ जिले का दौरा

राहुल सिंह/न्यूज11 भारत
रामगढ़/डेस्क:
राज्य सूचना आयोग, झारखंड, रांची के सूचना आयुक्त  शिवपूजन पाठक ने शनिवार को रामगढ़ जिले का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने परिसदन, रामगढ़ में उपायुक्त  ऋतुराज, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के लोक सूचना पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की.

बैठक के दौरान सूचना आयुक्त शिवपूजन पाठक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों एवं जनहित में इसकी महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को शासन एवं प्रशासन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार प्रदान करता है. इसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना है.

उन्होंने सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. आवेदकों को स्पष्ट, सटीक एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए.

सूचना आयुक्त ने कहा कि आरटीआई आवेदनों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने विभागों से संबंधित सूचनाओं का नियमित रूप से संधारण एवं अद्यतन किया जाए, ताकि सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो. साथ ही, अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना यदि संबंधित विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तो नियमानुसार आवेदन को संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया का पालन किया जाए.

बैठक में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों, उनके निष्पादन, लंबित मामलों तथा प्रथम अपील से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई. इस दौरान सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी की भूमिका तथा निर्धारित समय-सीमा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

उपायुक्त  ऋतुराज ने सूचना आयुक्त को आश्वस्त किया कि रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिले में पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितकारी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है.

बैठक में उप विकास आयुक्त  आशीष अग्रवाल सहित जिले के विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

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