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रांची/डेस्क: खूंटी जिले के चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए देवव्रत नाथ शाहदेव की जमानत याचिका स्वीकार कर ली.
अदालत ने देवव्रत नाथ शाहदेव को कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का निर्देश दिया है. इसके तहत उन्हें 25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे और पहचान के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा. साथ ही, उन्हें ट्रायल के दौरान अदालत की कार्यवाही में पूरा सहयोग करना भी अनिवार्य होगा.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने दलीलें पेश कीं. उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है. उनका कहना था कि प्राथमिकी में देवव्रत नाथ शाहदेव का नाम नहीं है और न ही अन्य आरोपियों की पूछताछ में उनका उल्लेख हुआ है. बचाव पक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप था कि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के बावजूद पुलिस ने देवव्रत नाथ शाहदेव को आरोपी बना दिया. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत देने का निर्णय लिया.
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