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रांची/डेस्क: धारदार हथियार से वार कर महिला की हत्या करने के मामले में दोषी सत्यनारायण मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. अपर न्याययुक्त श्याम नंदन तिवारी की कोर्ट ने ये सजा सुनाई. हत्या का मामला 10 जून 2022 का है, जो तमाड़ थाना क्षेत्र के राबो गांव का है. 48 साल की मंगरी देवी जंगल से लकड़ी लाकर सामुदायिक भवन के पास रखकर घर की ओर जा रही थी. तभी गांव के ही सत्यनारायण मुंडा ने अचानक तेज धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे मंगरी देवी की मौके पर मौत हो गई थी. वहीं, हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सत्यनारायण मुंडा जंगल की ओर भाग गया. मामले को लेकर मृतिका के बेटा कंचन प्रकाश टूटी के बयान पर तमाड़ थाना में कांड संख्या 57/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंहा ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किया था. जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई.
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