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रांची/डेस्क: सास की हत्या की दोषी बहु फूलो देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर भुगतना 1 साल की अतिरिक्त सजा होगी. अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. हत्याकांड की घटना 9 जून 2024 की है, जो लापुंग थाना क्षेत्र के कारूंम गांव की है. आरोपी के पति ने लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. फूलो देवी पर आपसी विवाद में सास मानमईत देवी की हत्या करने का आरोप है.
प्राथमिकी के अनुसार 9 जून 2024 को दोपहर 3 बजे फूलो देवी ने मानमईत देवी की सिर पर ईटा से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इतना से भी मन नहीं भरा तो जमीन पर पटक कर गर्दन दबाकर हत्या कर दी गयी. घटना के वक्त आरोपी का पति दुकान से घर आया तो वह पति को देखकर भाग गई. जिसके बाद आरोपी के पति ने फोन से पुलिस को सूचना दी. मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने गवाह के साथ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया. इतना ही नहीं ठोस बिंदु पर बहस भी की जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
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