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रांची/डेस्क: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है. ईडी के समन की बार-बार अवहेलना मामले झारखंड कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा है. 4 दिसंबर, 2024 को जारी अंतरिम आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने समाप्त कर झारखंड के मुख्यमंत्री के राहत उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एमपी/एमएलए कोर्ट को ट्रायल जारी रखने का निर्देश भी जारी कर दिया है.
बता दें कि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कई बार समन जारी किया था. मगर वह सिर्फ दो समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे. इसी मामले में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हुई थी. इसके बाद ईडी ने रांची सीजेएम कोर्ट में समन की बार-बार अवहेलना किये जाने के मामले में कंप्लेन केस दर्ज कराया था. सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेकर उपस्थित होने का निर्देश भी दिया था. इस केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सशरीर उपस्थिति से छूट दिये जाने का आग्रह एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट से किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद हेमंत सोरेन ने चुनौती देते हुए आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था. मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सशरीर उपस्थिति से छुट दी थी. मगर अब हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ईडी के समन की अवहेलना मामले में राहत देने के इनकार कर उन्हें बड़ा झटका दे दिया. यानी अब एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में यह केस चलता रहेगा.
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